भारत सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना देश के छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है. इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये मिलते हैं, जो 2,000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में हर चार महीने में सीधे उनके बैंक खातों में जमा किए जाते हैं.
20वीं किस्त कब आएगी?
किसानों को 20वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है, खासकर 19वीं किस्त जारी होने के 4 महीने बाद. हालांकि, 20वीं किस्त जारी करने की कोई आधिकारिक तारीख अभी तक सरकार द्वारा घोषित नहीं की गई है. Jagran Josh के अनुसार यह किस्त जुलाई या अगस्त 2025 तक आने की उम्मीद है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 18 जुलाई, 2025 को प्रधानमंत्री द्वारा बिहार में एक जनसभा के दौरान किस्त जारी होने की संभावना थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.
पात्रता मानदंड
पीएम-किसान योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा:
- भारतीय नागरिक होना चाहिए: आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए.
- खेती योग्य भूमि का स्वामी होना चाहिए: किसान के पास खेती योग्य भूमि होनी चाहिए.
- छोटे और सीमांत किसान: हालांकि योजना शुरू में छोटे और सीमांत किसानों के लिए थी, बाद में इसे सभी किसान परिवारों को शामिल करने के लिए बढ़ा दिया गया, चाहे उनके पास कितनी भी जमीन हो.
- भूमि स्वामित्व व्यक्तिगत नाम पर होना चाहिए: भूमि का स्वामित्व आवेदन करने वाले व्यक्ति के नाम पर होना चाहिए.
योजना के लाभों से बाहर रखे गए वर्ग
निम्नलिखित श्रेणियों के लाभार्थियों को इस योजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं माना जाएगा:
- संस्थागत भूमि धारक: सभी संस्थागत भूमि धारक पात्र नहीं हैं.
- उच्च आर्थिक स्थिति वाले किसान परिवार: किसान परिवार, जिनके सदस्य कुछ उच्च आर्थिक स्थिति वाली श्रेणियों में आते हैं, भी पात्र नहीं हैं. इनमें शामिल हैं:
- संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, राज्य विधानसभाओं और राज्य विधान परिषदों के सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष.
- सरकार के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी: केंद्र / राज्य सरकार के मंत्रालयों / कार्यालयों / विभागों और उनके क्षेत्रीय इकाइयों, केंद्रीय या राज्य पीएसई और सरकार के तहत संलग्न कार्यालयों / स्वायत्त संस्थानों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी, साथ ही स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी (मल्टी-टास्किंग स्टाफ / क्लास IV / ग्रुप डी कर्मचारियों को छोड़कर).
- मासिक पेंशन 10,000 रुपये या उससे अधिक वाले सभी सेवानिवृत्त पेंशनभोगी: (मल्टी-टास्किंग स्टाफ / क्लास IV / ग्रुप डी कर्मचारियों को छोड़कर).
- पिछले मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति:
- डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर: जो पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत हैं और पेशे का अभ्यास कर रहे हैं.
महत्वपूर्ण बिंदु
- ई-केवाईसी अनिवार्य: किस्त का लाभ प्राप्त करना जारी रखने के लिए सभी लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी पूरा करना अनिवार्य है.
- आधार-बैंक लिंक: सुनिश्चित करें कि आपका आधार आपके बैंक खाते से जुड़ा हुआ है ताकि लाभ सीधे आपके खाते में प्राप्त हो सके.
- हेल्पलाइन: सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 155261 / 011-24300606 पर कॉल करें.
अपनी किस्त का स्टेटस कैसे जांचें?
आप इन चरणों का पालन करके अपनी किस्त का स्टेटस आसानी से ऑनलाइन जांच सकते हैं:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: पीएम-किसान पोर्टल (pmkisan.gov.in) पर जाएं.
- “किसान कॉर्नर” सेक्शन पर जाएं: होमपेज पर “किसान कॉर्नर” सेक्शन पर जाएं.
- “लाभार्थी स्थिति” विकल्प पर क्लिक करें: अपनी पंजीकरण जानकारी दर्ज करें.
- आवश्यक विवरण दर्ज करें: अपना आधार नंबर, बैंक खाता नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करें.
- सबमिट करें और स्टेटस देखें: विवरण दर्ज करने के बाद “सबमिट करें” या “डेटा प्राप्त करें” पर क्लिक करें. आपको अपनी किस्त का स्टेटस और 20वीं किस्त के लिए अपनी पात्रता दिखाई देगी.
इस योजना का उद्देश्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आय में वृद्धि करने में मदद करना है. यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपको लाभ मिलते रहें, पात्रता मानदंडों को पूरा करना, ई-केवाईसी पूरा करना और अपने आधार को बैंक खाते से लिंक करना महत्वपूर्ण